भारत एक कृषि प्रधान देश है, जहां अधिकांश जनसंख्या की आजीविका खेती पर निर्भर है। किसानों की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करने और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से सरकार ने कई योजनाएं शुरू की हैं। इन्हीं में से एक है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना (PM-KISAN), जो छोटे और सीमांत किसानों को आर्थिक सहायता प्रदान करती है। इस ब्लॉग में हम इस योजना की विस्तृत जानकारी, पात्रता, लाभ, आवेदन प्रक्रिया और अन्य महत्वपूर्ण पहलुओं पर चर्चा करेंगे।
योजना क्या है?
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना (PM-KISAN) भारत सरकार की एक केंद्रीय योजना है, जिसका उद्देश्य छोटे और सीमांत किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है। इस योजना के तहत पात्र किसानों को हर साल ₹6,000 की राशि तीन समान किस्तों में सीधे उनके बैंक खातों में ट्रांसफर की जाती है। यह योजना 1 दिसंबर 2018 से प्रभावी हुई और इसका संचालन कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किया जाता है।
योजना के उद्देश्य
PM-KISAN योजना के मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित हैं:
- आर्थिक सहायता प्रदान करना: छोटे और सीमांत किसानों को खेती के लिए आवश्यक इनपुट्स की खरीद में मदद करना।
- आय में स्थिरता लाना: किसानों की आय को सुनिश्चित करना और उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाना।
- कृषि क्षेत्र का विकास: कृषि उत्पादन में वृद्धि और किसानों की जीवन गुणवत्ता में सुधार लाना।
योजना के फायदे
PM-KISAN योजना के तहत किसानों को निम्नलिखित लाभ प्राप्त होते हैं:
- वार्षिक ₹6,000 की सहायता: यह राशि तीन किस्तों में (₹2,000 प्रत्येक) सीधे बैंक खाते में ट्रांसफर की जाती है।
- सीधा लाभ हस्तांतरण (DBT): बिचौलियों की भूमिका को समाप्त कर, पारदर्शिता सुनिश्चित की जाती है।
- कृषि निवेश में सहायता: बीज, खाद, कीटनाशक आदि की खरीद में मदद मिलती है।
- आर्थिक सुरक्षा: आपातकालीन परिस्थितियों में आर्थिक सहारा प्रदान करती है।
पात्रता और जरूरी दस्तावेज
पात्रता मानदंड
- भूमिधारी किसान: जिनके पास कृषि योग्य भूमि है।
- राष्ट्रीयता: भारतीय नागरिक होना अनिवार्य है।
- आय सीमा: आयकर दाता इस योजना के पात्र नहीं हैं।
आवश्यक दस्तावेज
- आधार कार्ड: पहचान प्रमाण के रूप में।
- भूमि स्वामित्व के दस्तावेज: जैसे खतौनी, भूमि रसीद आदि।
- बैंक खाता विवरण: खाता संख्या, IFSC कोड आदि।
- मोबाइल नंबर: OTP सत्यापन के लिए।

आवेदन प्रक्रिया
ऑनलाइन आवेदन
- PM-KISAN पोर्टल पर जाएं।
- “Farmer’s Corner” में “New Farmer Registration” पर क्लिक करें।
- आवश्यक जानकारी भरें और दस्तावेज़ अपलोड करें।
- सबमिट करने के बाद, आवेदन संख्या प्राप्त करें।
ऑफलाइन आवेदन
- नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) या राजस्व कार्यालय में जाएं।
- आवश्यक दस्तावेज़ों के साथ आवेदन पत्र भरें।
- अधिकारी द्वारा दस्तावेज़ों की जांच के बाद आवेदन स्वीकार किया जाएगा।
योजना से जुड़ी जरूरी बातें या सावधानियां
- e-KYC अनिवार्य: लाभ प्राप्त करने के लिए e-KYC पूरा करना आवश्यक है।
- बैंक खाता सक्रिय होना चाहिए: निष्क्रिय खाते में राशि ट्रांसफर नहीं होगी।
- भूमि विवरण सही होना चाहिए: गलत जानकारी देने पर आवेदन अस्वीकार हो सकता है।
- आवेदन की स्थिति जांचें: PM-KISAN पोर्टल पर “Beneficiary Status” से स्थिति जांच सकते हैं।
योजना की मुख्य जानकारी (टेबल)
विशेषता | विवरण |
---|---|
योजना का नाम | प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना (PM-KISAN) |
लॉन्च तिथि | 1 दिसंबर 2018 |
वार्षिक सहायता राशि | ₹6,000 (तीन किस्तों में ₹2,000) |
लाभार्थी | छोटे और सीमांत किसान |
आवेदन मोड | ऑनलाइन और ऑफलाइन |
आधिकारिक वेबसाइट | pmkisan.gov.in |
हेल्पलाइन नंबर | 155261 / 011-24300606 |
निष्कर्ष
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना किसानों के लिए एक महत्वपूर्ण पहल है, जो उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाती है और कृषि क्षेत्र में स्थिरता लाने में मदद करती है। इस योजना का लाभ उठाने के लिए पात्रता मानदंडों को समझना और सही तरीके से आवेदन करना आवश्यक है। यदि आप एक छोटे या सीमांत किसान हैं, तो इस योजना का लाभ अवश्य उठाएं और अपने कृषि कार्यों को और भी सशक्त बनाएं।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)
1. PM-KISAN योजना के तहत कितनी राशि मिलती है?
पात्र किसानों को हर साल ₹6,000 की राशि तीन किस्तों में (₹2,000 प्रत्येक) प्रदान की जाती है।
2. योजना के लिए आवेदन कैसे करें?
आप PM-KISAN पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं या नजदीकी CSC केंद्र में जाकर ऑफलाइन आवेदन कर सकते हैं।
3. क्या e-KYC अनिवार्य है?
हाँ, योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए e-KYC पूरा करना आवश्यक है।
4. आवेदन की स्थिति कैसे जांचें?
PM-KISAN पोर्टल पर “Beneficiary Status” विकल्प से आप अपनी आवेदन स्थिति जांच सकते हैं।
5. योजना का लाभ किन्हें नहीं मिलता?
आयकर दाता, सरकारी कर्मचारी, और जो किसान भूमि के मालिक नहीं हैं, वे इस योजना के पात्र नहीं हैं।